कृषक बंधु योजना मध्य प्रदेश 2019-20 (Madhya Pradesh krishak Bandhu Yojana in hindi) [Application Form, Eligibility]
मध्यप्रदेश में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नयी योजना की शुरुआत की गयी हैं जिसका नाम “कृषक बंधु योजना” हैं. 2019 के बजट की भाषण में ही वित्तमंत्री ने योजना की घोषणा ने की हैं. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के साथ कहा कि सभी 30 लाख किसानों का कर्ज माफ़ होगा.
योजना का नाम | कृषक बंधु योजना |
कहां लांच हुयी हैं? | मध्यप्रदेश में |
किसने लांच की हैं? | मध्यप्रदेश सरकार ने |
किसने घोषणा की | मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोत |
लक्षित वर्ग | कृषक वर्ग |
योजना की मुख्य विशेषताएं
- इस योजना की मुख्य विशेषता ये हैं इसी के अंतर्गत दो अन्य योजना भी शुरू की गयी हैं जिनमें किसानों की सामजिक सुरक्षा और उनकी फसल का ध्यान रखा गया हैं. किसानों को मुफ्त बीमा मिलेगा और प्रति एकड़ भूमि पर किसी नयी फसल के लिए 5000 रूपये की वार्षिक राशि भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी.
- मध्यप्रदेश में इस योजना के अंतर्गत किसानों को 7200000 किसानों के परिवार को 200000 रूपये का मुफ्त बीमा दिया जायेया. इस बीमा का लाभ किसान और मजदूर वर्ग दोनों के परिवारों को मिलेगा. मुफ्त बीमा के अनुसार यदि किसी कृषक परिवार में किसान की मृत्यु हो जाती हैं तो कृषि विभाग उस परिवार को बीमा की सहायता राशि भी देगा,इसके लिए किसान या उसके परिवार को किसी भी तरह के प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं होगी.
- योजना में किसानों को नयी फसल उगाने के लिए प्रेरित भी किया गया हैं,जिसके अनुसार किसानों को वार्षिक 5000 रूपये दियी जायेंगे,ये राशि प्रति एकड़ नयी फसल उगाने के अनुसार निर्धारित की गयी हैं.
- मध्य प्रदेश में किसान कृषि-कार्य मौसम के अनुसार करते हैं, जिनमे वो विशेषकर रबी और खरीब की फसल का उत्पादन करते हैं इसलिए सरकार द्वारा उन्हें निर्धारित मध्य प्रदेश में किसान कृषि-कार्य मौसम के अनुसार करते हैं, जिनमे वो विशेषकर रबी और खरीब की फसल का उत्पादन करते हैं राशि भी वर्ष में दो किस्तों में दी जायेगी. सरकार किसानों को प्रथम क़िस्त में रबी की फसल के लिए 2500 रूपये जबकि दूसरी क़िस्त खरीब की फसल में 2500 रूपये देगी. राशि का ये बंटवारा एक सर्वे के आधार पर भी किया गया हैं, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में प्रत्यके किसान के पास लगभग 2 एकड़ कृषि भूमि होती हैं जिसमें किसान पूरे साल में दो बार खेती कर सकते हैं,इसलिए उन्हें रबी और खरीफ की फसल के अनुसार किस्तों का भुगतान किया जा सकता हैं.
- इस योजना को जनवरी 2019 में पश्चिम बंगाल में भी वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था.
कैसे आवेदन करे
मध्य प्रदेश के सामजिक एवं न्याय अधिकारी विभाग में ऑनलाईन या ऑफलाइन आवेदन करके बीमा का लाभ प्राप्त किया जा सकता हैं.
योग्यता
- मध्य प्रदेश सरकार की योजना होने के कारण ये स्वाभाविक हैं योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो.
- संभावित हैं कि किसान की आयु भी 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो, लेकिन कृषि कार्यों में आयु निर्धारित नहीं होती इसलिए सरकार द्वारा इसकी घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि कृषकों की आयु कितनी होनी चाहिए,
- कृषक बंधु योजना का खेतीहर मजदूर किसान और कृषि योग्य जमीन के मालिक दोनों को मिलेगा, बस योजना के लाभार्थी का किसान होना अनिवार्य हैं.
आवश्यक दस्तावेज
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास अपना आधारकार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं, इसके अतिरिक्त किसान को अपनी बैंक डिटेल्स भी देनी होगी.
- योजना के अंतर्गत मिलने वाली बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए परिवार को मृत किसान का मृत्यु प्रमाणपत्र देना होगा, इसके अतिरिक्त मृतक किसान और आवेदक रिश्तेदार का आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा.
- यदि किसान की दुर्घटना में मृत्यु हुयी हैं तो उसे पोस्टममार्टम का प्रमाणपत्र भी देना होगा.
मध्यप्रदेश में किसानों को खेती में प्रोत्साहन देने और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस योजना को शुरू करना आवश्यक था और अब कृषक वर्ग भी इस योजना से काफी उम्मीदें रखता हैं.
Other links –
- Pradhan Mantri Mudra Yojana in ICICI Bank
- Key features of Mudra yojana
- Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana MP Form
- Deendayal Rasoi Yojana in MP