प्रधानमंत्री लघु व्यापारी (कर्म योगी) मानधन पेंशन योजना 2023, ऑनलाइन अप्लाई, राष्ट्रीय पेंशन योजना, अधिकारिक वेबसाइट, पात्रता, दस्तावेज, हेल्पलाइन नंबर (PM Laghu Vyapari (Karma Yogi) Mandhan Pension Yojana in Hindi) (Online Apply, National Pension Scheme, Official Website, Eligibility, Documents, Toll free Helpline Number)
एनडीए गवर्नमेंट की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की सेंट्रल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसे प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना भी कहा जाता है। योजना के अंतर्गत सरकार देश के वृद्ध लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। क्योंकि वृद्ध लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना को शुरू किया गया है। आइए इस पेज पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना क्या है और पीएम कर्म योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी (कर्म योगी) मानधन पेंशन योजना 2023 (PM Laghu Vyapari (Karma Yogi) Mandhan Pension Yojana in Hindi)
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन पेंशन योजना |
अन्य नाम | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना |
लॉन्च किया गया | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा |
लॉन्च तारीख | साल 2019 |
नामांकन की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं किया गया है |
उद्देश्य | पेंशन देना |
लाभार्थी | छोटे व्यापारी और दुकानदार |
लाभ | 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु |
लाभार्थी की संख्या | 3 करोड़ रु |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | 18002676888 |
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना क्या है (PM Karma Yogi Mandhan Pension Yojana)
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत साल 2019 में भारत के छोटे व्यापारियों को पेंशन देने के लिए की गई थी। योजना का सही प्रकार से संचालन हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी को नोडल एजेंसी के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। इस योजना में ऐसे लोग ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल तक है। योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र को पूरा करने के पश्चात ₹3000 की आर्थिक सहायता पेंशन के तौर पर व्यक्ति को प्राप्त होगी। इस पेंशन को पाने के लिए 18 साल की उम्र वाले लोगों को कम से कम ₹55 का प्रीमियम हर महीने जमा करना होगा और 40 साल की उम्र वाले लोगों को कम से कम ₹200 का प्रीमियम हर महीने जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत पेंशन के जो भी पैसे होंगे वह डायरेक्ट लाभार्थी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। हालांकि बैंक अकाउंट में पैसा पाने के लिए व्यक्ति का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का उद्देश्य (PM Karma Yogi Mandhan Pension Yojana Objective)
देश में ऐसे कई छोटे कारोबारी और छोटे दुकानदार है, जो वृद्ध हो जाने के पश्चात अपनी दुकान का संचालन सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह अपनी सामान्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे छोटे दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों के लिए सरकार के द्वारा पेंशन देने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि योजना के अंतर्गत हर महीने जो पैसे लोगों को मिले उसके द्वारा वह अपना जीवन यापन बुढ़ापे में भी सही प्रकार से कर सकें। योजना के अंतर्गत छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को सशक्त बनाना और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य भी शामिल किया गया है।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना में लाभ (PM Karma Yogi Mandhan Pension Yojana Benefit)
- योजना का लाभ ऐसे ही लोगों को मिलेगा जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 साल तक है।
- योजना के अंतर्गत 60 साल पूरा करने के बाद व्यक्ति को पेंशन मिलेगी।
- व्यक्ति को प्राप्त होने वाली पेंशन हर महीने तकरीबन ₹3000 की होगी।
- 3000 की पेंशन व्यक्ति को डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में मिलेगी, जिससे बिचौलियों को पैसा खाने का मौका नहीं मिलेगा।
- योजना का फायदा देश के छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
- यह योजना तकरीबन 50% गवर्नमेंट के द्वारा वित्तीय पोषित है।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना प्रीमियम अमाउंट (PM Karma Yogi Mandhan Pension Yojana Premium)
नीचे पहले आपको उम्र की जानकारी दी गई है और उसके पश्चात आपको यह बताया गया है कि किस उम्र में कितना प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा।
18 | 55 |
19 | 58 |
20 | 61 |
21 | 64 |
22 | 68 |
23 | 72 |
24 | 76 |
25 | 80 |
26 | 85 |
27 | 90 |
28 | 95 |
29 | 100 |
30 | 105 |
31 | 110 |
32 | 120 |
33 | 130 |
34 | 140 |
35 | 150 |
36 | 160 |
37 | 170 |
38 | 180 |
39 | 190 |
40 | 200 |
पीएम कर्म योगी मानधन योजना निकासी पर लाभ (Account Closing Benefit)
- प्रीमियम का पैसा ना भरने की अवस्था में गवर्नमेंट के द्वारा आपको आपके प्रीमियम और उस पर जो ब्याज लगा हुआ होता है वह वापस कर दिया जाता है।
- प्रीमियम भरने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी पत्नी या फिर बच्चों को प्रीमियम भरने का हक दिया जाता है। हालांकि अगर वह प्रीमियम नहीं भरना चाहते हैं तो योजना से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में जो भी फायदे होते हैं वह दिए जाते हैं।
- अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं और आप विकलांग हो जाते हैं तो आपकी पत्नी या फिर अन्य कोई प्रीमियम की रकम जमा कर सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बैंक में आपके जो पैसे जमा है वह आपको रिटर्न मिल जाते हैं।
- 60 साल की उम्र को पूरा करने के बाद अगर आपको पेंशन मिल रही है और आपकी मौत हो जाती है तो उसके पश्चात आपकी पत्नी को आधी पेंशन सरकार देगी अर्थात ₹1500 देगी।
- अगर पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में पेमेंट का पैसा फंड में जमा कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में पात्रता (PM Karma Yogi Mandhan Yojana Eligibility)
- योजना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है।
- योजना में सिर्फ 18 साल से लेकर 40 साल के उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
- वही लोग योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जो भारत में रहकर कारोबार या फिर बिजनेस करते हैं।
- योजना का लाभ पाने के लिए जाति बंधन नहीं है ना हीं धर्म बंधन है।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में दस्तावेज (PM Karma Yogi Mandhan Yojana Documents)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- जीएसटी पंजीकरण संख्या
- पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप योजना के बारे में अन्य कई प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वेबसाइट पर आप योजना का हेल्पलाइन नंबर भी प्राप्त हो जाता है और कई महत्वपूर्ण लिंक भी प्राप्त हो जाते हैं।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना में ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक आर्टिकल के अंत में दिया गया है।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पीएम कर्म योगी मानधन योजना वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है।
- अब आपको नीचे दिखाई दे रहे अप्लाई नऊ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी जानकारियां मांगी जा रही है आपको उन सभी जानकारियों को उनकी निश्चित जगह में दर्ज करना है।
- सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना है।
- अब सबसे आखरी में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- ऐसा करने से आपका आवेदन इस योजना में ऑनलाइन संपूर्ण हो जाता है।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना में ऑफलाइन आवेदन (Offline Apply)
- योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आवश्यक दस्तावेज का फोटोकॉपी करवाना है।
- अब आपको नजदीकी जन सेवा केंद्र पर चले जाना है। यहां आपको सभी दस्तावेज जन सेवा केंद्र के कर्मचारी को देना है और उनसे इस योजना में आवेदन करने के लिए कहना है।
- अब जन सेवा केंद्र के कर्मचारी के द्वारा आपके दस्तावेज के आधार पर आपकी जानकारियों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज किया जाएगा।
- जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा।
- सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी जिसे आप को संभाल कर रखना है। आगे की जानकारी आपको अपने फोन नंबर पर प्राप्त होती रहेगी।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना स्टेटस चेक करें (Check Status)
इस योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपको योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा, इसके बाद वहां जाकर आप अपना एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके स्टेटस चेक कर सकते हैं।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर (Helpline Toll Free Number)
इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके बावजूद अगर आपको इस योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है या फिर आपको प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज करवाना है तो आप योजना के लिए जारी किए गए आधिकारिक हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18002676888 पर संपर्क कर सकते हैं।
होमपेज | यहां क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
FAQ
Ans : भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Ans : 18002676888
Ans : योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाकर।
Ans : 60 साल की उम्र पूरा करने के पश्चात
Ans : हर महीने ₹3000
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